हरियाणा
CBI अदालत ने जज के दरवाजे पर नकदी मामले में पूर्व HC जज निर्मल यादव को बरी किया
Ratna Netam
30 March 2025 6:48 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: सीबीआई की एक अदालत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) निर्मल यादव और चार अन्य को 2008 के सनसनीखेज "जज के दरवाजे पर नकदी" मामले में बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने फैसला सुनाया, जिसे गुरुवार को सुरक्षित रखा गया था। बरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बरी किए गए अन्य आरोपियों में होटल व्यवसायी रविंदर सिंह, राजीव गुप्ता, निर्मल सिंह और संजीव बंसल शामिल हैं, जो हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, जिनकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी। जस्टिस यादव के खिलाफ मामला तब शुरू हुआ था जब 13 अगस्त, 2008 को हाईकोर्ट की एक अन्य सिटिंग जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर कथित तौर पर 15 लाख रुपये से भरा एक बैग गलत तरीके से पहुंचा दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि बैग जस्टिस यादव के लिए था, लेकिन दो जजों के नाम में समानता के कारण यह गलती से जस्टिस कौर के आवास पर पहुंच गया। चंडीगढ़ पुलिस ने 16 अगस्त, 2008 को एफआईआर दर्ज की थी।
जस्टिस कौर के आवास पर काम करने वाले चपरासी अमरीक सिंह ने पुलिस को बताया था कि 13 अगस्त, 2008 को प्रकाश राम नामक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का बैग लेकर जस्टिस कौर के घर आया और उसे बताया कि “जस्टिस कौर को देने के लिए दिल्ली से कागजात आए हैं।” जस्टिस कौर के निर्देश पर उन्होंने बैग खोला, जिसमें करेंसी नोट मिले। प्रकाश को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया गया। मामले की जांच शुरू में पुलिस ने की और फिर यूटी प्रशासन ने 26 अगस्त, 2008 को सीबीआई को मामला सौंप दिया। जांच पूरी होने पर 18 अप्रैल, 2011 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया कि रविंदर को जस्टिस यादव को 15 लाख रुपये भेजने थे, जिसे उन्होंने दिल्ली में अपने होटल में संजीव बंसल को सौंप दिया। जब बंसल दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और उनसे कहा कि वे अपने घर में रखे 15 लाख रुपये अपने मुंशी प्रकाश के जरिए जस्टिस यादव के घर भेज दें। सीबीआई ने आरोप लगाया कि प्रकाश को "निर्मल जी" को देने के लिए एक पैकेट सौंपा गया था और यह अनजाने में जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गया। अभियोजन पक्ष ने 84 गवाहों का हवाला दिया था, लेकिन केवल 69 की ही जांच की गई। उनमें से 26 ने अभियोजन पक्ष के निर्देशों का पालन नहीं किया। बाद में उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त गवाहों की जांच करने की अनुमति दी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
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