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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक अधिवक्ता और उसके मुवक्किलों के खिलाफ रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी के आरोपों से जुड़ी क्रॉस-शिकायतों की स्वतंत्र जाँच के आदेश के बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो जाँचें शुरू की हैं। यह निर्देश अंकुश धनेरवाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में 22 अगस्त को उच्च न्यायालय के आदेश से प्रेरित है, जिसमें सीबीआई को अधिवक्ता अंकुश धनेरवाल के खिलाफ पेशेवर कदाचार के आरोपों की जाँच करने का निर्देश दिया गया था। शिकायत के अनुसार, धनेरवाल ने कथित तौर पर पंचायत चुनाव से संबंधित एक याचिका के परिणाम को प्रभावित करने के लिए पंजाब के मैदेवास गाँव निवासी अपने मुवक्किल बलविंदर सिंह और उनके बेटे रंजीत सिंह से पैसे मांगे थे। कथित रिश्वत कथित तौर पर एक अनुकूल आदेश हासिल करने के लिए एक सरकारी वकील और एक न्यायिक अधिकारी के नाम पर मांगी गई थी।
अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है) की धारा 7 और 7ए के साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। जाँच का नेतृत्व इंस्पेक्टर पवन कुमार करेंगे। एक अलग लेकिन संबंधित घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने सीबीआई को वकील धनेरवाल द्वारा दायर प्रति-शिकायत की भी जाँच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने बलविंदर और रंजीत पर उन्हें धमकी देने और धमकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। परिणामस्वरूप, एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5) के साथ धारा 329(3) और (4) तथा 351(2)(3) के तहत दूसरा मामला दर्ज किया है। यह जाँच सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के उप-निरीक्षक मनीष कौशिक को सौंपी गई है। दोनों मामले अब सीबीआई जांच के दायरे में हैं, जिससे अदालत का स्पष्ट जोर परस्पर विरोधी आरोपों की निष्पक्ष जांच पर है।
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