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हरियाणा: कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज जमा करके बैंक से 12 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान कैथल जिले के दरबारा सिंह के रूप में हुई है। यमुनानगर स्थित बैंक के महाप्रबंधक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि दरबारा ने 10 नवंबर, 2022 को व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन किया था।
उन्होंने कहा कि आरोपी ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक को बताया कि वह शिक्षा विभाग में काम करता है और अपने ऋण आवेदन के साथ फर्जी आईडी प्रूफ और वेतन पर्ची सहित फर्जी दस्तावेज संलग्न करता है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि तत्कालीन बैंक फील्ड ऑफिसर की सिफारिश पर 12 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, "उसने कुछ महीनों तक ऋण की किश्तें जमा कीं, लेकिन बाद में उसने ऋण का भुगतान करना बंद कर दिया। जब उससे किश्तें जमा करने के लिए कहा गया, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया।" उन्होंने बताया कि जब लोन के दस्तावेजों की जांच की गई तो ये फर्जी निकले।
दरबारा सिंह के खिलाफ 4 मई को सिटी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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Triveni
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