हरियाणा

पानीपत में नाबालिग से यौन उत्पीड़न, मां-बेटे पर केस

Kiran
1 Aug 2026 10:20 AM IST
पानीपत में नाबालिग से यौन उत्पीड़न, मां-बेटे पर केस
x

Panipat पानीपत ज़िले की पुलिस ने एक 18 साल के युवक और उसकी माँ पर 12 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले ने राज्य महिला आयोग का भी ध्यान खींचा है। लड़की के पिता के अनुसार, आरोपी — उनकी दूसरी पत्नी और उसका बेटा, यानी पीड़िता की सौतेली माँ और सौतेला भाई — पानीपत के तहसील कैंप इलाके में पिछले छह महीनों से बच्ची को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने 'प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस' (POCSO) एक्ट और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जाँच कर रही है।

हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी ने कहा कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और पानीपत के पुलिस अधीक्षक (SP) को सख़्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रियदर्शी ने कहा, "जैसे ही यह मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने पानीपत के SP से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद, मैंने तहसील कैंप के SHO से संपर्क किया और मामले की जानकारी माँगी। बाद में, मैंने पानीपत के SP से बात की और उन्हें सख़्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।" उन्होंने आगे कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी महिला, उसका 18 साल का बेटा और उसकी छह साल की बेटी फ़रार हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है।

तहसील कैंप पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने 2006-07 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं — दो बेटे और एक छोटी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण उन्होंने लगभग 10 साल पहले अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और 2019 में अपने पड़ोस की एक तलाकशुदा महिला से शादी की थी। उस महिला का अपनी पिछली शादी से 14 साल का बेटा था और बाद में उसकी एक और बेटी हुई।

शिकायतकर्ता, जो ड्राइवर का काम करते हैं और अक्सर लंबी यात्राओं पर बाहर रहते हैं, ने बताया कि वे तीन दिन पहले घर लौटे थे। तब उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे डंडों से पीटती थी, स्कूल नहीं जाने देती थी और उसे उसके सौतेले भाई राजू के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी, जो उसके साथ यौन उत्पीड़न करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि सौतेली माँ ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने विरोध किया तो उसे मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि यह दुर्व्यवहार पिछले छह महीनों से चल रहा था और उसने पहले भी कई बार इसके बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे चुप करा दिया था।

इसके बाद वे पुलिस स्टेशन गए और मामले की शिकायत की। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके बेटे के खिलाफ BNS और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद, माँ और बेटा घर से भाग गए। पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चे की काउंसलिंग भी की गई है। सिंह ने कहा, "नाबालिग लड़की को परेशान करने में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

Next Story