11 बाउंसर के खिलाफ सोशल साइट्स पर हथियारों संग फोटो डालने पर दर्ज हुआ केस
सोनीपत न्यूज़: एक निजी सुरक्षा कंपनी के बाउंसर्स को सोशल साइट्स पर हथियारों का प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दिख रहे 11 बाउंसर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अभियोग दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट में जिन बाउंसर के पास लाइसेंस है और जिन्होंने दूसरों के लाइसेंसी हथियार लेकर फोटो खिचवाएं हैं, उन सभी को नामजद किया गया है। वायरल हो रही फोटो बैंयापुर में एक शादी-समारोह के दौरान खिंचवाई गई थीं।
सदर थाना पुलिस ने बताया कि उनको सोशल साइट्स पर हथियारों के साथ फोटो वायरल होने की जानकारी मिली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उपलब्ध फोटो की जांच की। जांच में पाया गया कि यह फोटो क्षेत्र के गांव बैंयापुर में एक शादी-समारोह के दौरान खिंचवाई थीं। फोटो में दिख रहे युवकों की पहचान एक निजी कंपनी के बाउंसर के रूप में की गई। जांच में यह भी सामने आया कि हथियारों के साथ फोटो खिंचवाकर वायरल करने वाले बाउंसर का उद्देश्य अपनी कंपनी को प्रमोट करना था। जांच में पाया गया कि कुछ बाउंसर के पास अपने हथियार नहीं थे। वह दूसरे के हथियारों को लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसे में जिन बाउंसर ने दूसरों के हथियार लिए और जिन्होंने दूसरों को हथियार दिए, उन्होंने आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही हथियारों के साथ फोटो वायरल करना भी आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया है।
इसके चलते पुलिस ने मलिकपुर के रहने वाले जगमीत उर्फ जय त्यागी उर्फ जोंटी, शेखपुरा का दीपक, झज्जर जिले के पेल्पा के संदीप, पीपली खेड़ा के रोहित, सांदल खुर्द के सुनील, बढ़खालसा के अरविंद, झज्जर जिले के नूना माजरा के संदीप, झज्जर जिले के गोच्छी गांव के प्रदीप, खुबडू के विजय, शहजादपुर के अश्वनी, बैंयापुर के साहिल को नामजद किया गया है। इस सभी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।