हरियाणा

Mahendragarh में 35 लाख गबन का मामला दर्ज

Kiran
17 Jun 2026 8:54 AM IST
Mahendragarh में 35 लाख गबन का मामला दर्ज
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Mahendragarh महेंद्रगढ़ पुलिस ने महेंद्रगढ़ जिले में एक मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी (MPACS) के पूर्व मैनेजर के खिलाफ गबन के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले में महेंद्रगढ़ के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को दी गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है।

शिकायत में, महेंद्रगढ़ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कोऑपरेटिव सोसाइटीज़) परवीन कुमार ने बताया कि रामराज ने गुढ़ा मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर के तौर पर काम करते हुए 31 मार्च 2022 तक 35,24,305 रुपये का गबन किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उक्त कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, रामराज ने अपने कार्यकाल के दौरान अन्य अनियमितताएं भी कीं। महेंद्रगढ़ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कोऑपरेटिव सोसाइटीज़) की अदालत ने 29 दिसंबर 2023 को हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1984 की धारा 101 के तहत पूर्व मैनेजर पर 35,24,305 रुपये (18 प्रतिशत ब्याज के साथ) का सरचार्ज लगाया था। हालांकि, शिकायत के अनुसार, पूर्व मैनेजर ने 9 दिसंबर 2025 तक उक्त राशि जमा नहीं की।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत में कहा, "रामराज ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर के तौर पर काम करते हुए गबन किया, जिससे वह कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो गए। इसलिए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।" इस मामले की जांच जिला पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने की। अपनी रिपोर्ट में, EOW प्रभारी सब-इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने पूर्व मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इसके बाद, सदर पुलिस स्टेशन, कनीना में IPC की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात (criminal breach of trust) से संबंधित है। यह आपराधिक विश्वासघात का एक गंभीर रूप है, जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो विश्वास, जिम्मेदारी और संपत्ति पर नियंत्रण की स्थिति में होते हैं।

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