हरियाणा

बुकिंग के बाद भी नहीं मिली कार, ग्राहक को मिलेंगे 83 हजार रुपये

Kiran
18 Oct 2026 1:48 PM IST
बुकिंग के बाद भी नहीं मिली कार, ग्राहक को मिलेंगे 83 हजार रुपये
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Yamunanagar जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यमुनानगर ने एक अधिकृत कार डीलर और वाहन निर्माता को ग्राहक द्वारा भुगतान की गई 21,000 रुपये की बुकिंग राशि ब्याज सहित वापस करने और सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। डीलर और निर्माता को मुकदमेबाजी खर्च के लिए 11,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे बुकिंग राशि पर ब्याज के अलावा कुल राहत 83,000 रुपये हो जाएगी।
यह आदेश आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह और सदस्यों जसविंदर सिंह और सुमन राणा ने जगाधरी निवासी अजय कुमार की शिकायत पर पारित किया, जिन्होंने 8 फरवरी, 2022 को 21,000 रुपये जमा करके एक अधिकृत डीलर के साथ एक कार बुक की थी।
शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि बुकिंग के छह से आठ महीने के भीतर वाहन की डिलीवरी कर दी जाएगी। हालांकि डिलीवरी नहीं हुई. अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद डीलर ने एक ऑनलाइन बुकिंग संदर्भ संख्या जारी की।
नौ महीने के बाद, शिकायतकर्ता ने डिलीवरी के बारे में पूछताछ करने के लिए डीलर के बिक्री प्रबंधक से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि वाहन उपलब्ध नहीं है और एक और महीने इंतजार करने के लिए कहा गया। बाद में पूछताछ करने पर सेल्स मैनेजर ने उन्हें फिर आश्वासन दिया कि कार जल्द ही डिलीवर कर दी जाएगी। दिसंबर 2022 में, शिकायतकर्ता ने कार निर्माता की वेबसाइट की जाँच की और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके बुकिंग संदर्भ की स्थिति से पता चला कि वाहन का चालान किया गया था या डीलर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बेचा गया था। जब उन्होंने सेल्स मैनेजर से संपर्क किया तो उन्हें वाहन की डिलीवरी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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