हरियाणा

रद्द किया गया टिकट: एयरलाइंस को मुआवजा देने को कहा गया

Triveni
8 Sep 2023 2:46 AM GMT
रद्द किया गया टिकट: एयरलाइंस को मुआवजा देने को कहा गया
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यहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गो फर्स्ट एयरलाइंस को एक उपभोक्ता को रद्द उड़ान टिकट की पूरी राशि वापस नहीं करने पर मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
अंबाला कैंट निवासी स्क्वाड्रन लीडर सत्यशील यादवराव हसुरे ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए चंडीगढ़ से हैदराबाद के लिए एयरलाइंस की सीधी उड़ान 14,391 रुपये में बुक की थी। इसकी चंडीगढ़ से प्रस्थान 3 मार्च 2022 को दोपहर 2.30 बजे निर्धारित थी।
27 फरवरी को उन्हें गो फर्स्ट से फोन आया, जिसमें बताया गया कि उड़ान रद्द कर दी गई है। उन्हें लगभग 18 घंटे की अप्रत्यक्ष उड़ान लेने का विकल्प दिया गया, जो 4 मार्च को हैदराबाद में उतरेगी।
लेकिन उन्होंने 22,752 रुपये चुकाकर 3 मार्च के लिए इंडिगो एयरलाइंस का टिकट बुक किया। इसके बाद उन्होंने गो फर्स्ट से रिफंड की मांग की।
9 मई, 2022 को, उन्हें गो फर्स्ट से एक ईमेल प्राप्त हुआ कि 750 रुपये की सुविधा शुल्क काटने के बाद 13,641 रुपये का रिफंड संसाधित किया गया था। लेकिन हसुरे ने कहा कि बुकिंग के समय ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि रद्द होने के कारण उन्हें दूसरी उड़ान बुक करने के लिए 22,752 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े।
चूंकि एयरलाइंस से कोई भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने 11 नवंबर, 2022 के आदेश के तहत एकपक्षीय कार्रवाई की। इसमें कहा गया कि एयरलाइंस की कार्रवाई सेवा में कमी के समान है।
आयोग ने एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को रद्दीकरण की तारीख से लेकर वसूली तक 9% प्रति वर्ष ब्याज पर 12,000 रुपये का भुगतान करे। साथ ही मुकदमे की लागत के रूप में 7,000 रुपये का भुगतान करने को भी कहा।
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