हरियाणा

BJP के संजय टंडन ने मनीष तिवारी की लोकसभा जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी

Gulabi Jagat
9 Aug 2024 3:17 PM GMT
BJP के संजय टंडन ने मनीष तिवारी की लोकसभा जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी
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Chandigarh चंडीगढ़ : 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत को उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है । विवाद चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को लेकर है, जहां तिवारी 2,504 मतों के मामूली अंतर से विजेता बनकर उभरे हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की विभिन्न धाराओं के तहत दायर याचिका में टंडन ने तिवारी पर चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
याचिका के अनुसार, तिवारी को पहले भी इसी तरह की हरकतों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने फटकार लगाई थी। इसके बावजूद, आरोपों और रिपोर्टों से पता चलता है कि तिवारी और उनके समर्थक चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल रहे।
याचिका में तिवारी के चुनाव को रद्द करने और संजय टंडन को चंडीगढ़ के लिए विधिवत निर्वाचित सांसद घोषित करने की मांग की गई है। यह तिवारी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मतदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नौकरी की गारंटी देने सहित भ्रामक वादे करने का भी आरोप लगाता है। इन कार्यों, जिसमें कथित तौर पर अभियान के समर्थन में राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग शामिल है, को आरपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लंघन के रूप में उद्धृत किया गया है। प्रार्थना में कहा गया है कि इस तरह के भ्रष्ट आचरण आरपी अधिनियम की धारा 123 के साथ धारा 100 और 101 के तहत उनके चुनाव को रद्द करने का आधार हैं। यह मामला एडवोकेट चेतन मित्तल, आशु एम पुंछी और सत्यम टंडन द्वारा प्रस्तुत किया गया और अदालत ने 7 अगस्त को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर, 2024 को निर्धारित की गई है। (एएनआई)
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