रोहतक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी 2019 में विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार रमेश खत्री ने दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव में प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया है।
2019 में चुनाव के दौरान रमेश खत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर सत्ता के नशे में मतदान के दौरान छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. साथ ही याचिका में इस चुनाव को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
महाधिवक्ता ने आरोपों से इनकार किया
हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने मुख्यमंत्री पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। वह इस मामले में आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट के सामने पेश हुए। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्य आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते।