Bhiwani: प्रॉपर्टी आईडी के बावजूद रजिस्ट्री कराने वालों के लिए प्रतिबंध

भिवानी: शहरी क्षेत्र के अनधिकृत दायरे में अब नगर परिषद की प्रॉपर्टी आईडी होने के बावजूद राजस्व विभाग में भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। अनधिकृत कॉलोनी में भूमि रजिस्ट्री कराने से पहले जिला नगर योजनाकार अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों की भूमि रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड होने के बाद तहसील कार्यालय में जांच के दौरान आपत्ति लगाकर वापस किए जा रहे हैं।
हालांकि पेपरलेस भूमि रजिस्ट्री का पोर्टल अब पूरी तरह से काम करने लगा है लेकिन शहर के चारों ओर आसपास के गांवों से सटी कृषि भूमि में अवैध कॉलोनियां काटने का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण शहर का अनधिकृत विकास हो रहा है। इन कॉलोनियों में सस्ते प्लाॅट बेचने के लिए लोगों को जल्द कॉलोनी अधिकृत होने और जनसुविधाएं मिलने का झांसा भी दिया जा रहा है।





