हरियाणा

Jhajjar के रिहायशी इलाकों में खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों पर रोक

Mohammed Raziq
5 May 2025 11:25 AM IST
Jhajjar के रिहायशी इलाकों में खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों पर रोक
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हरियाणा Haryana : जिला प्रशासन ने अगले दो महीनों के लिए जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र में आवासीय और कृषि क्षेत्रों में किए जा रहे प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाने सहित औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने और जिले में अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक कारखानों से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा है।सूत्रों ने कहा कि स्थापित मानदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए, बहादुरगढ़ क्षेत्र के परनाला, बामनोली, कानोंदा, खेरपुर, लाडरावण, सिदीपुर, लोवा कलां और लोवा खुर्द गांवों के आवासीय और कृषि क्षेत्रों के साथ-साथ निजामपुर रोड पर प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जा रहा था। इसके अलावा, घरेलू उपयोग के लिए बनाई गई बिजली का कथित तौर पर इन अवैध कार्यों को चलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा और काफी असुविधा हो रही थी।
जनहित में जारी आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के आवासीय एवं कृषि भूमि पर संचालित प्लास्टिक से संबंधित सभी औद्योगिक गतिविधियां अब पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। साथ ही, प्लास्टिक कचरे को जलाने पर भी सख्ती से रोक लगाई गई है। इन कारखानों को चलाने के लिए अवैध बिजली कनेक्शन का उपयोग भी अवैध घोषित किया गया है। डीएम दहिया ने जोर देकर कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या औद्योगिक इकाई पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 जून तक लागू रहेगा। प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने डीसीपी (मुख्यालय), बहादुरगढ़ डीसीपी, उप नगर आयुक्त, यूएचबीवीएनएल (बिजली उपयोगिता) के अधीक्षण अभियंता, जिला नगर योजनाकार और नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी को भी निर्देश जारी किए हैं। इन अधिकारियों को निरंतर निगरानी बनाए रखने, अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने का काम सौंपा गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास चल रही ऐसी किसी भी अवैध इकाई की सूचना दें ताकि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल सके।
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