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17 अगस्त तक लगाई रोक, पुलिस में चयनित कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट

Admin4
29 July 2022 6:57 PM GMT
17 अगस्त तक लगाई रोक, पुलिस में चयनित कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट
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चंडीगढ़: हाल ही में चयनित हुए 7 हजार कांस्टेबल को अभी नियुक्ति के लिए और इंतजार करना होगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने (High Court on constable Bharti in Haryana) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 10 महिला कांस्टेबल का परिणाम रैंडम व सीक्वेंस के आधार पर कोर्ट में चार्ट बनाकर पेश करने के आदेश दिए हैं. इससे कोर्ट को उम्मीदवारों के नंबरों का पता चल पाएगा.

याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने (police bharti haryana) बताया कि पुरूष कांस्टेबल की भर्ती के बाद उम्मीदवारों को बताया गया था कि भर्ती में नाॅर्मलाइजेशन मैथड अपनाया जाएगा. लेकिन बाद में यह मैथड रिजेक्ट कर अन्य मैथड लगाकर रिजल्ट तैयार कर दिया गया. महिला कांस्टेबल की भर्ती (Punjab and Haryana high court) में कभी भी नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड मेरिट बनाने के लिए अपनाया जाएगा. इसिलए कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक बरकरार रखते हुए आयोग को आदेश दिया कि वह कोर्ट में महिला कांस्टेबल की 10 उम्मीदवारों का परिणाम रैंडम व सीक्वेंस के आधार पर चार्ट बनाकर कोर्ट में पेश करें.

इससे कोर्ट को इन उम्मीदवारों के मार्क्स का पता चल जाएगा. जसबीर मोर ने ये भी कहा कि महिला कांस्टेबल भर्ती में कौन सा मेथड अपनाया गया ये आज तक नहीं बताया गया. इसलिए हाईकोर्ट ने आयोग से 10 महिला कांस्टेबल का रिजल्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) को रिजल्ट पेश करना होगा.

इन कांस्टेबल की संख्या करीब सात हजार है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पेश नहीं की गई. कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मैथड अपनाना क्या उचित है. कोर्ट देखेगा की उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मेथड किस तरह लागू किया गया और क्या वह सही था.

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