
Haryana हरियाणा: भारत में बाल विवाह के कई कारण हैं, जिनमें सबसे अहम हैं सामाजिक ढांचा और पारंपरिक रीति-रिवाज। इसके अलावा, अनपढ़ता, पैसे की तंगी और कुछ धार्मिक मान्यताएं भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। बाल विवाह रोकथाम और सुरक्षा अधिकारी करमिंदर कौर के अनुसार, इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह समझदारी से सोचने को बढ़ावा देती है और लोगों को फैसलों को ज़्यादा गंभीरता से जांचने में मदद करती है।
कौर ने ये बातें सिंहपुरा खुर्द गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स को संबोधित करते हुए कहीं, जहां वह बाल विवाह के खिलाफ 100 दिन के कैंपेन के तहत जागरूकता फैला रही थीं।
यह जागरूकता पहल MDD ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) रोहतक और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऑफिस ने मिलकर आयोजित की थी। ‘बाल विवाह-मुक्त भारत’ कैंपेन के तहत, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता प्रोग्राम की एक सीरीज़ चलाई जा रही है।
कौर ने कहा कि भारतीय कानून के तहत, नाबालिग की कोई भी शादी बाल विवाह मानी जाती है। उन्होंने कहा, “इस नुकसानदायक रिवाज की ज़्यादातर शिकार लड़कियां होती हैं। कई मामलों में, लड़कियां बहुत छोटी होती हैं, जबकि लड़के अक्सर काफी बड़े होते हैं, कभी-कभी उनकी उम्र से दोगुने या उससे भी ज़्यादा।” उन्होंने आगे कहा कि बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006 के तहत, जो कोई भी बाल विवाह करवाता है, उसे बढ़ावा देता है या उसमें मदद करता है, उसे दो साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
कौर ने कहा, “बाल विवाह का सबसे बड़ा नतीजा लड़कियों के अधिकारों से वंचित होना है। कम उम्र में शादी उन्हें अपनी ख्वाहिशों को छोड़ने और उस उम्र में घर की ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए मजबूर करती है जब वे इमोशनली या मेंटली तैयार नहीं होतीं।” उन्होंने आगे कहा कि बाल विवाह में शामिल लड़के और लड़कियां दोनों पर ऐसी ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देती हैं। बाल विवाह युवा लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भी बुरा असर डालता है, जिससे मां और बच्चे की मौत की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा, कौर ने कहा कि इससे लड़के और लड़कियों दोनों के शोषण और गलत व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है।





