हरियाणा

Auto, ई-रिक्शा संचालकों को 28 फरवरी तक पारदर्शी शीट लगाने को कहा गया

Ratna Netam
1 Feb 2025 4:52 PM IST
Auto, ई-रिक्शा संचालकों को 28 फरवरी तक पारदर्शी शीट लगाने को कहा गया
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Chandigarh.चंडीगढ़: यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूटी प्रशासन ने सभी ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहनों में ऐक्रेलिक या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट ही लगाएं। यह देखा गया है कि ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा संचालकों ने खुद को और यात्रियों को बारिश या ठंड के मौसम से बचाने के लिए अपने वाहनों में काली शीट या पर्दे लगा रखे हैं। कानून में ऐसे पर्दे लगाने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100 के अनुसार, तिपहिया वाहनों और हुड और साइड कवर वाले वाहनों के मामले में खिड़कियां ऐक्रेलिक या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट की हो सकती हैं। प्रशासन ने कहा कि यह प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा न करने पर ऑटो और ई-रिक्शा का नियमानुसार चालान किया जाएगा या उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
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