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विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां दयालु योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य के संबंध में मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभार्थी की आयु के आधार पर वित्तीय सहायता अलग-अलग होगी। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो-दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इस योजना को लागू करेगा। खट्टर ने कहा, "विभिन्न बीमा योजनाओं को एक छत्र के नीचे लाने के उद्देश्य से, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) की स्थापना की गई है।"
दावा प्रक्रिया के बारे में विवरण देते हुए, सीएम ने कहा कि लाभार्थी या दावेदार को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के तीन महीने के भीतर योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके अलावा, मृत्यु के मामले में, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत उनके बैंक खाते में परिवार के मुखिया को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
सीएम ने तीन बीमा योजनाओं के बारे में कहा- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले समूह सी और डी श्रेणी के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं, छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक बीमा बीमा योजना और पंजीकृत परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना अंत्योदय योजना के तहत - HPSN द्वारा शुरू किया गया है
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Triveni
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