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Haryana हरियाणा : हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) के बैनर तले डॉक्टरों की चल रही दो दिन की हड़ताल के बीच ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने BNSS, 2023 की धारा 163 लागू की है और पूरे जिले में तुरंत निषेधाज्ञा जारी की है।
यह निर्देश हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों के पास संभावित विरोध प्रदर्शनों, रुकावटों या सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रदर्शन, विरोध, धरना, नारे लगाना, टेंट लगाकर इकट्ठा होना, मार्च या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में रुकावट डालना सख्त मना है। इसमें सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), और ट्रॉमा/इमरजेंसी यूनिट शामिल हैं।
इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें OPD, IPD, इमरजेंसी केयर, लेबर रूम ऑपरेशन, पोस्टमार्टम प्रक्रियाएं, मेडिको-लीगल मामले (MLC), गंभीर सर्जरी और अन्य क्लिनिकल और सहायक सेवाएं बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहें, जो विरोध प्रदर्शन से संबंधित गतिविधियों के कारण हो सकती हैं। प्रशासन ने ज़ोर दिया कि मरीज़ों की देखभाल किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
निर्देशों के अनुसार, सिविल सर्जन, करनाल को सभी उपलब्ध मेडिकल कर्मचारियों का उपयोग करके निरंतरता योजनाएं तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें KCGCM के डॉक्टर, सेवानिवृत्त विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन, आयुष प्रैक्टिशनर, आयुष्मान-पैनल वाले निजी अस्पतालों के डॉक्टर और अन्य प्रतिनियुक्त मेडिकल अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक (SP) को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सेवाओं में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए सभी प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि इन निषेधाज्ञा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर BNS की धारा 223 के तहत, अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ कार्रवाई की जाएगी।
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