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नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मन पाल रामावत की अदालत ने 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
फरवरी 2019 में पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने अंबाला निवासी अमनदीप पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
पॉक्सो एक्ट के तहत गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमनदीप को दोषी करार दिया। आरोपी ने बाद में लड़की से शादी भी कर ली थी और शादी से उसका तीन साल का एक बेटा भी है।
अपने बयान में अमनदीप ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद उसने परिवार वालों की सहमति से पीड़िता से शादी की. वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से मामले की परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़िता घटना में सहमति देने वाली पार्टी थी, दोषी के खिलाफ नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया।
लोक अभियोजक सुरजीत सिंह ने कहा कि अदालत ने अमनदीप को अपराध करने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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Triveni
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