हरियाणा
अंबाला की अदालत ने पूर्व कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया
Mohammed Raziq
25 July 2025 3:29 PM IST

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हरियाणा Haryana : अंबाला की एक विशेष अदालत ने यमुनानगर में अवैध खनन के आरोप में पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार और दो अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है।
इस मामले की सुनवाई 1 अगस्त को होगी। यमुनानगर पुलिस ने इस मामले में नौ प्राथमिकी दर्ज की हैं।
ईडी के अनुसार, पंवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ खनन ब्लॉकों की नीलामी से पहले चंडीगढ़ में एक बैठक की और सामूहिक रूप से छह से नौ साल की अवधि के लिए 10 लाइसेंस हासिल किए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 21 मई को बीएनएसएस की धारा 223(1) के अनुसार, संज्ञान लेने से पहले पंवार को सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया था।
ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि बिलासपुर और प्रताप नगर के खनन क्षेत्रों में खनन दल, पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान, रेत, बोल्डर और बजरी से लदे कुछ परिवहन वाहनों को रोका गया और पाया गया कि चालकों के पास अवैध ई-रवाना बिल थे या फिर थे ही नहीं। ईडी ने कहा कि स्क्रीनिंग प्लांटों के कार्यालय रिकॉर्ड की जाँच करने पर पता चला कि खनिज की खरीद के लिए दिखाए गए ई-रवाना बिल पोर्टल पर मौजूद ही नहीं थे और सारी खरीद-बिक्री फर्जी ई-रवाना के ज़रिए की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ खास प्लांटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें खनन और बिक्री में भारी अंतर पाया गया। एक निरीक्षण के दौरान, ईडी ने पाया कि प्लांट मालिक ने 3,97,661 घन फीट खनिज बेचा था, जिसका अवैध खनन किया गया था और बिना ई-रवाना जारी किए बेच दिया गया था।
ईडी का दावा है कि सिंडिकेट की कार्यप्रणाली "अनुमत भूमि (आवंटित स्थलों) पर अनुमत गहराई से अधिक खुदाई करके खनन करना", न केवल अपने अधिकृत क्षेत्रों से, बल्कि "आस-पास के उन क्षेत्रों से भी खनन करना जो अधिकृत नहीं थे", और "किसी भी ऐसे वाहन नंबर के लिए ई-रवाना तैयार करना जो या तो मौजूद ही नहीं है या गैर-परिवहन वाहनों जैसे बाइक, कार आदि का है"।
अदालत में दावा किया गया कि सिंडिकेट कार्यालय में एक डायरी रखी जाती थी, जिसमें खनिज की बिक्री से प्राप्त आय (नकद में) और व्यय का दैनिक रिकॉर्ड रखा जाता था। हर महीने यमुनानगर स्थित दिलबाग सिंह के गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जहाँ सिंडिकेट के सभी लाभार्थियों को उनका हिस्सा मिलेगा। पंवार के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत में प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री, चाहे वह दस्तावेजी, परिस्थितिजन्य या साक्ष्यात्मक हो, प्रकट नहीं हुई है जिससे यह पता चले कि पंवार के पास कोई "अपराध की आय" थी या वह किसी भी तरह से उसे छिपाने, परत-दर-परत लगाने, उसे एक जगह रखने, उसे एकीकृत करने या उसके इस्तेमाल में शामिल था।
इस मामले में अपराध की आय से कथित रूप से अर्जित 121.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
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