
हरियाणा Haryana: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के 9,200 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों को 31 मार्च तक Form VI भरने का निर्देश दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। Form VI, जो फीस में किसी भी बदलाव से पहले भरना ज़रूरी होता है, में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सैलरी और प्रस्तावित बढ़ोतरी की जानकारी शामिल होती है। इसका पालन न करने पर स्कूल का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों ने पहले इस फॉर्म को जारी करने में हुई देरी पर आपत्ति जताई थी, जो आमतौर पर जनवरी के आखिर तक जारी हो जाता है।
हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (HPSC) के नॉर्थ-ज़ोन के प्रेसिडेंट प्रशांत मुंजाल ने कहा, "Form VI हर साल जनवरी के आखिर तक जमा किया जाना चाहिए... लेकिन, इस साल इसे मार्च में जारी किया गया।" HPSC के प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा, "हमने स्कूलों से कहा है... कि वे अपने फॉर्म जल्द से जल्द भरें और उन्हें अपलोड करें... Form VI जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।" ज़िला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने कहा, "सभी स्कूलों के लिए Form VI भरना ज़रूरी है... Form VI अपलोड किए बिना स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी... और ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।"





