हरियाणा

Ambala: घर के आंगन में अफीम उगाने पर 5 साल की सजा

Kiran
8 May 2026 9:57 AM IST
Ambala: घर के आंगन में अफीम उगाने पर 5 साल की सजा
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अम्बाला Ambala एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (NDPS एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) की कोर्ट ने गुरुवार को एक आदमी को अपने यार्ड में अफीम के पौधे उगाने के जुर्म में पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने अंबाला के जंधेरी गांव के रहने वाले बलबीर सिंह को दोषी ठहराया। नग्गल पुलिस ने 20 मार्च 2019 को सर्च के दौरान 302 अफीम के पौधे बरामद किए थे।

अंबाला के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) नितिन ने बताया कि 20 मार्च 2019 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बलबीर सिंह अपनी प्रॉपर्टी के यार्ड में अफीम के पौधे उगा रहा है, और अगर रेड की जाए तो पौधे बरामद हो सकते हैं। सूचना के बाद पुलिस ने एक रेडिंग पार्टी बनाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अपनी प्रॉपर्टी पर बिना किसी परमिशन के ईंटों की दीवार के पीछे अफीम के पौधे लगाए थे।

गिनने पर 302 पौधे मिले और उन्हें उखाड़ दिया गया। उखाड़े गए पौधों का कुल वजन करीब 8.5 kg था। नग्गल पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। उस पर बिना परमिट या लाइसेंस के अपनी प्रॉपर्टी पर अफीम उगाने का केस दर्ज किया गया था। प्रॉसिक्यूशन ने इस केस में 13 गवाहों से पूछताछ की थी। अंबाला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जंग बहादुर सिंह ने कहा कि कोर्ट ने बलबीर सिंह को NDPS एक्ट के सेक्शन 18(C) के तहत सज़ा वाले जुर्म के लिए दोषी ठहराया और उसे पांच साल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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