हरियाणा

Rohtak फर्म से 14 लाख की एल्युमीनियम फॉइल जब्त

Kiran
27 Aug 2026 10:08 AM IST
Rohtak फर्म से 14 लाख की एल्युमीनियम फॉइल जब्त
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Rohtak रोहतक ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के हरियाणा ब्रांच ऑफ़िस ने मंगलवार को M/s जैनल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में BIS एक्ट, 2016 के कथित उल्लंघन को लेकर तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई की। हरियाणा ब्रांच ऑफ़िस की डायरेक्टर और हेड मधुरिमा माधव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान, कंपनी के पास फ़ार्मास्युटिकल कामों में इस्तेमाल होने वाली एल्युमीनियम फ़ॉइल (जो इंडियन स्टैंडर्ड IS 16011 के तहत आती है) बिना वैध BIS लाइसेंस के पाई गई, जबकि यह प्रोडक्ट लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) के दायरे में आता है।
उन्होंने बताया कि एनफोर्समेंट कार्रवाई के तहत, BIS टीम ने एल्युमीनियम फ़ॉइल के लगभग 250 रोल ज़ब्त किए, जिनका वज़न लगभग तीन टन और अनुमानित मूल्य 14 लाख रुपये था। यह कार्रवाई BIS की एक टीम ने की, जिसमें साइंटिस्ट-C/डिप्टी डायरेक्टर अनंत कुमार, साइंटिस्ट-C/डिप्टी डायरेक्टर सौरभ चंद्रा और साइंटिस्ट-B/असिस्टेंट डायरेक्टर मनीष बिष्ट शामिल थे।
BIS अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई के दौरान मिली जानकारी और सबूत BIS एक्ट, 2016 और लागू नियमों के तहत आगे की एनफोर्समेंट और कानूनी कार्रवाई का आधार बनेंगे। मधुरिमा ने कहा, "फ़ार्मास्युटिकल कामों के लिए एल्युमीनियम फ़ॉइल के लिए QCO का मकसद ऐसे प्रोडक्ट की क्वालिटी सुनिश्चित करके लोगों की सेहत की रक्षा करना था। BIS जहां भी नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, वहां ज़रूरी एनफोर्समेंट कार्रवाई करता रहेगा और ग्राहकों के लिए क्वालिटी, भरोसे और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।"
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