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आवेदक को भत्ता प्राप्त करने के लिए सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
राज्य सरकार ने बौनों और किन्नरों के भत्ते को बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह कर दिया है और यह 1 अप्रैल से लागू होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के तहत भत्ता पाने के लिए व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. बौने भत्ते के तहत पुरुषों की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच और महिलाओं की ऊंचाई 3 फीट 3 या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक को भत्ता प्राप्त करने के लिए सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
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Triveni
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