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Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी आबकारी एवं कराधान विभाग ने बैंक गारंटी और लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर सात शराब की दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया है। विभाग अब 14 मई को कुल 17 शराब की दुकानों की दोबारा नीलामी करेगा। आठ मई को आयोजित चौथे दौर की ई-नीलामी के बाद दस शराब की दुकानें नहीं बिक पाई थीं। विभाग ने शेष 21 शराब की दुकानों में से 11 की नीलामी कर 47.97 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 60.76 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। 29 अप्रैल को नीलामी के तीसरे दौर में विभाग 28 में से केवल सात शराब की दुकानों की नीलामी कर पाया था।
नीलामी में विभाग ने 41.08 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 60.98 करोड़ रुपये अर्जित किए थे। 21 अप्रैल को विभाग ने 48 शराब की दुकानों को नीलामी के लिए रखा था, जिनके लाइसेंस बैंक गारंटी का भुगतान न करने पर रद्द कर दिए गए थे। विभाग को केवल 20 इकाइयों के लिए बोली लगाने वाले मिल पाए। विभाग ने 109 करोड़ रुपये के कुल आरक्षित मूल्य के मुकाबले 131 करोड़ रुपये कमाए। 21 मार्च को विभाग ने कुल 97 में से 96 शराब की दुकानों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया था और 606 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। हालांकि, इसने बैंक गारंटी डिफॉल्ट के कारण 48 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। विभाग ने इन डिफॉल्टरों की बयाना राशि और सुरक्षा जमा जब्त करके 23 करोड़ रुपये कमाए।
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