हरियाणा
वयस्क होने के बाद समझौता पोक्सो POCSO रद्द करने का आधार नहीं हाईकोर्ट
Mohammed Raziq
16 May 2025 12:43 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित एफआईआर को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता ने वयस्क होने के बाद आरोपी के साथ समझौता करने का विकल्प चुना है। न्यायमूर्ति नमित कुमार ने जोर देकर कहा कि विलंबित समझौतों के आधार पर मुकदमे के अंत में ऐसी याचिकाओं पर विचार करना बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए लाए गए विशेष अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ही विफल कर देगा। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि समझौते के आधार पर POCSO मामले में एफआईआर को रद्द करना न केवल वैधानिक मंशा के खिलाफ है, बल्कि इससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग भी हुआ है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि जघन्य अपराधों, विशेष रूप से POCSO अधिनियम से संबंधित एफआईआर के मुकदमों में ‘यू-टर्न’ रुख और बयानों को समझौता रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, "अदालतों के साथ-साथ इसकी स्थापित
कानूनी प्रक्रियाओं को वादी-पक्षों द्वारा अपने हितों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और निपटाने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो निस्संदेह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है।" याचिकाकर्ता ने जून 2022 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी - आईपीसी की धारा 363, 366, 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपहरण और अन्य अपराधों के लिए - पक्षों के बीच समझौते के आधार पर। याचिका तब दायर की गई थी जब मुकदमा पहले से ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में था। न्यायमूर्ति कुमार ने याचिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि एफआईआर में आरोप गंभीर थे - जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ होटल के कमरे में बार-बार बलात्कार करना और उसे चुप कराने की धमकियाँ शामिल थीं। उन्होंने कहा, "ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। केवल समझौता कर लेने से आरोपों को कम नहीं माना जा सकता या यह नहीं कहा जा सकता कि कथित अपराध के बारे में शिकायतकर्ता और
अभियोजक द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता किसी भी तरह से खत्म हो गई है।" इस तर्क को खारिज करते हुए कि शिकायतकर्ता-मां और अभियोजक मुकदमे के दौरान मुकर गए थे, अदालत ने दोहराया कि केवल गवाह का मुकर जाना या समझौता कर लेना ही POCSO अधिनियम के तहत अपराधों में बरी होने का आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुकरने वाले गवाहों से महत्वपूर्ण सवाल पूछना और उनके बयानों को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्ट करना अभियोजन पक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, "यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का बहुत प्रारंभिक चरण है कि यदि दो गवाह मुकर गए हैं तो अदालत की ओर से ऐसी कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा।" अदालत ने विलंबित समझौते पर भी कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति नमित कुमार ने कहा, "यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि यह समझौता अभियोक्ता द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय बाद किया जा रहा है, शायद यह उन बाहरी कारणों से हो सकता है जो अपने हितों की सेवा करने वाले पक्षों को ही सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हों, लेकिन किसी भी तरह से यह समझौता समाज के हित में नहीं माना जा सकता है।" अभियोक्ता की मां के मुकर जाने और यह दावा करने का जिक्र करते हुए कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं, न्यायमूर्ति कुमार ने जोर देकर कहा कि भले ही ऐसे दावों को सच मान लिया जाए, लेकिन उस समय पुलिस से संपर्क करने और हस्ताक्षर देने के कारणों को न तो याचिका में और न ही ट्रायल कोर्ट में स्पष्ट किया गया था। इसे "अजीब और अनोखा मामला" बताते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने निष्कर्ष निकाला कि अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था।
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