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नूंह। पुलिस प्रवक्ता नूंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के नेत्तृव मे जिला नूह पुलिस द्वारा अभियोग के अनुसंधान मे महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगातार बडी कामयाबी हासिल की है। जिसमे थाना नगीना पुलिस द्वारा भी एक ब्लाइंड मर्डर की गुथी सुलझाकर दो आरोपियो को उनके अपराध की सजा दिलाने मे कामयाबी हासिल की है।
29 सितम्बर 2017 को शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पुत्र चन्दरू जाति कोली निवासी गोहाना थाना नगीना जिला नूंह द्वारा थाना नगीना पुलिस को सुचित किया और बताया कि समय करीब 1 बजे दिन को शिकरावा वाली सडक के पास खडी किकरों में एक नौजवान व्यक्ति की अर्धजली लाश पडी है। जिसका पूरा चेहरा वा पूरा जिस्म झुलसा हुआ है और पेट की आंत बाहर निकली हुई है जो देखने से उम्र 30/35 वर्ष लगती है। लाश के पास प्लास्टिक कट्टा के कुछ जले हुये 2-3 टुकडे पडे हैं । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीती रात किन्ही नामपता नामालूम व्यक्तियों ने किसी अन्य स्थान पर इस व्यक्ति की हत्या करके इस जगह पर लाकर लाश के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ इसके ऊपर डालकर खुर्द बुर्द करने की नीयत से आग लगा थी। जो ओमप्रकाश की सुचना पर थाना नगीना प्रबन्धक अपनी पुलिस टीम के साथ मौका पर पहुंचा जो नामपता व्यक्ति की लाश को किसी अन्य जगह पर हत्या करके इस स्थान पर लाकर खुर्द बुर्द करने पर अज्ञात व्यक्तियो के खिलाफ धारा 302, 201 भादस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके अनुसंधान मे नगीना पुलिस ने लाश का पोस्टमार्डम कराया।
जो थाना नगीना पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सबूतो के आधार पर नाश की पहचान मृतक विपिन तोमर निवासी सोहना के रुप मे हुई। जिसके पत्नी गीता को शह के आधार पर पुछताछ की गई। जिसमे आरोपित पत्नी ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए अपने प्रेमी समरजीत उर्फ सुरजीत चौहान पुत्र प्रेमपाल निवासी ई-53 संजय कालोनी छतरपुर नई दिल्ली के साथ मिलकर अपने पति विपिन की हत्या कर, लाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए जलाना चाहती थी । जो दोनो आरोपियो को गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नही बरती। जिसमे आज दिनांक 31.03.2023 को संदीप दुग्गल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूह द्वारा दो आरोपियो को धारा 302 भा.द.स. के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया है। अगर 10 हजार रुपये का जुर्माना नही भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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