
नारनौल: हरियाणा के नारनौल में जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी और मार्केट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को विभाग की टीम ने रेवाड़ी रोड स्थित बस स्टैंड के सामने विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान करीब डेढ़ एकड़ भूमि में विकसित किए जा रहे अवैध क्षेत्र में बनाए गए कच्चे सड़क नेटवर्क और निशानदेही के लिए किए गए निर्माण को हटाया गया। विभाग ने मौके पर पहुंचकर नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया।
जिला नगर योजनाकार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह के नेतृत्व में विभागीय कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां किए गए निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई शुरू की।
अधिकारियों के अनुसार, बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी और मार्केट में कई तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे थे। विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन निर्माणों को हटाया।
कच्ची सड़क और अन्य निर्माण हटाए गए
कार्रवाई के दौरान अवैध कॉलोनी में बनाए गए कच्चे रास्तों और प्लॉटों की निशानदेही के लिए किए गए निर्माणों को भी हटाया गया।
विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद संसाधनों की मदद से अवैध विकास कार्यों को समाप्त किया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम पूरी तरह सक्रिय रही।
बिना अनुमति निर्माण पर होगी कार्रवाई
जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होती है।
लोगों को किया गया जागरूक
विभाग ने आम लोगों को अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि बिना मंजूरी विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए किसी भी जमीन या निर्माण से पहले उसकी वैधता की जांच करना जरूरी है।
नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती
जिला नगर योजनाकार ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना और निर्माण करना कानून के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
अवैध निर्माण रोकने के लिए अभियान जारी
नगर योजनाकार विभाग समय-समय पर अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाता है।
इसका उद्देश्य शहरों और नियंत्रित क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि अनधिकृत निर्माण से भविष्य में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए शुरुआत में ही इन्हें रोकना जरूरी है।
क्षेत्र में मचा हड़कंप
नारनौल में हुई इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
विभाग की कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि बिना अनुमति किए जा रहे निर्माणों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने दोहराई चेतावनी
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जमीन खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमति और दस्तावेजों की जांच कर लें।
अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन करने से ही शहरों का व्यवस्थित और सुरक्षित विकास संभव है।
नारनौल में अवैध कॉलोनी के खिलाफ हुई यह कार्रवाई नगर नियोजन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।





