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Chandigarh,चंडीगढ़: गायक दिलजीत दोसांझ के बाद अब यूटी प्रशासन पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 21 दिसंबर को सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में आयोजित शो के दौरान शोर की अनुमेय सीमा का उल्लंघन करने के लिए आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शनिवार शाम को आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान 75 डेसिबल के शोर स्तर को पार करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
एक अधिकारी ने कहा कि अधिकतम समय के लिए शोर का स्तर 80 डेसिबल था और थोड़े समय के लिए शोर का स्तर 85 डेसिबल तक पहुंच गया। हाल ही में 14 दिसंबर को सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड में दिलजीत के कॉन्सर्ट के दौरान भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर सीमा को पार कर गया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में यूटी प्रशासन ने कहा कि 14 दिसंबर को शहर में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के दौरान शोर का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गया था। यूटी प्रशासन ने कहा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
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