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भारी बारिश को देखते हुए, यूटी प्रशासन ने सभी उद्देश्यों के लिए जल निकायों में मानव और पालतू जानवरों/मवेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार लगातार/नियमित रूप से भारी वर्षा के कारण जलाशय एवं नाले उफान पर हैं तथा इनमें प्रवेश करने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने एक आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ में नालों, नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य समान जल निकायों जैसे कि पटियाला की राव, सुखना चो आदि के अंदर खुद नहीं जाएगा और न ही मवेशियों/पालतू जानवरों को ले जाएगा। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
यह आदेश बचाव कार्यों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत गतिविधियों में लगे आपदा प्रबंधन दल/पुलिस या सैन्य या अर्धसैनिक कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 23 अगस्त से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा.
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Triveni
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