हरियाणा

प्रेम प्रसंग में हत्या आरोपी को आजीवन कारावास

Kiran
27 Sept 2026 11:46 AM IST
प्रेम प्रसंग में हत्या आरोपी को आजीवन कारावास
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Sirsa गांव चौटाला के 19 वर्षीय पवन की हत्या के करीब छह साल बाद सिरसा की अदालत ने उसकी प्रेमिका के पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने शुक्रवार को जीत राम को पवन की हत्या का दोषी ठहराया और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना न देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला 10 मार्च, 2020 का है। सरकारी वकील पलविंदर सिंह के मुताबिक, पवन करीब तीन से चार साल से उसी गांव की एक युवती के साथ रिश्ते में था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। विवाद के कारण पहले गांव में पंचायत हुई थी, जहां पवन और उसके परिवार ने महिला के परिवार को आश्वासन दिया था कि वह उससे दोबारा संपर्क नहीं करेगा।
हालाँकि, दोनों कथित तौर पर संपर्क में रहे। पुलिस ने कहा कि जीत राम उनके लगातार संपर्क के बारे में जानने के बाद गुस्से में था। उस साल होली पर, पवन कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल से महिला के घर के सामने से कई बार गुजरा। जीत राम ने उसे गली में न आने की चेतावनी दी। बाद में, जब उसे पता चला कि पवन वापस आ गया है, तो उसने कथित तौर पर अपने घर से चाकू लिया और उसकी तलाश करने लगा।
शिकायत के मुताबिक पवन अपने भाई इंद्राज के साथ घर लौट रहा था तभी जीत राम और अन्य लोग मौके पर पहुंचे. जीत राम ने कथित तौर पर पवन को पीछे से धक्का दिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। पवन को कई चोटें लगीं और वह बेहोश हो गया। परिजन उसे चौटाला के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से उसे डबवाली रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पवन के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया और 12 मार्च, 2020 को जीत राम को गिरफ्तार कर लिया। मामले में नामित दो अन्य आरोपी जांच के दौरान शामिल नहीं पाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को जीत राम को दोषी करार दिया।
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