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Chandigarh,चंडीगढ़: शहर में कुत्तों के काटने से पीड़ित करीब 100 लोगों ने मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया है। आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के संबंध में आज डीसी विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। यह पहल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद की गई है, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों के दावों पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ में समितियों के गठन का आदेश दिया गया है।
उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, कुत्तों के काटने पर प्रत्येक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां त्वचा से 0.2 सेमी तक मांस बाहर निकल जाता है, प्रति मामले 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस समिति का गठन इसी साल 2 जुलाई को किया गया था। बैठक में एसएसपी ट्रैफिक, उप वन संरक्षक, सभी एसडीएम, जीएमएसएच सेक्टर 16 के चिकित्सा अधीक्षक और पशुपालन के संयुक्त निदेशक सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आवेदनों में संबंधित पुलिस स्टेशन से एक मेडिकल रिपोर्ट और एक दैनिक डायरी रिपोर्ट (DDR) शामिल होनी चाहिए।
इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, जीएमएसएच 16 के चिकित्सा अधीक्षक को सेक्टर 19 और 38 और जीएमएसएच-16 में कुत्ते के काटने के क्लीनिकों में शीघ्र उपचार और मेडिको-लीगल प्रमाण पत्र जारी करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। समिति द्वारा लगभग 100 आवेदनों की समीक्षा की गई। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को आवेदन प्राप्त करने और मुआवजा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के लिए कहा गया है। जब तक पोर्टल चालू नहीं हो जाता, तब तक सेक्टर 17 में एमसी के कार्यालय में मैन्युअल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
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Payal
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