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Haryana हरियाणा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने बुधवार को सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पिछले महीने इसी मामले में विधि विरुद्ध अपराध करने वाले चार बच्चों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने दोषी पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, खरखौदा निवासी पांचवां आरोपी अंकित अपराध करने के समय बालिग था। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना 2 अप्रैल 2023 को खरखौदा पुलिस को दी गई थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा है। उसकी बेटी ने बताया कि उसका सहपाठी एक लड़का उसे 31 मार्च 2023 को किताबें दिलाने के बहाने खरखौदा में अपने दोस्त के घर बुलाकर ले गया।
उसके सहपाठी और उसके दोस्त ने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्होंने अपने दो और दोस्तों को बुला लिया, जिनमें से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसके बाद पांचों आरोपियों ने पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि उन्होंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया है और अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।
आरोपियों ने पीड़िता से 40 हजार रुपये की मांग भी की। उन्होंने उसे यह भी धमकी दी कि अगर उसने उनके नाम बताए तो वे उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देंगे। शिकायत के बाद खरखौदा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी, 385 और 506 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 और 18 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बुधवार को एएसजे नरेंद्र की अदालत ने अंकित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही अदालत ने 56 हजार रुपये के जुर्माने में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
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