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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने आज एक के मामले की सुनवाई करते हुए एक मास्टर को 25 साल की कैद व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही निजी स्कूल में हिंदी अध्यापक ने उसकी नाबालिग 14 साल की बेटी का शारीरिक शोषण किया। उसी के पास उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उसने उसकी बेटी की अश्लील फोटो ले ली। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए उसका रेप किया। जब उसकी बेटी गुमसुम रहने लगी तो परिवार ने कारण पूछा। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार किया। इसके बाद से मामला न्यायालय में लंबित था। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी मास्टर को 25 साल की कैद व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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