हरियाणा

Sonipat में युवक की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Mohammed Raziq
2 May 2025 2:25 PM IST
Sonipat में युवक की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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हरियाणा Haryana : सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव पुरखास धीरन में युवक की हत्या के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 24 जुलाई 2019 को गन्नौर पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय अमित गुलिया के रूप में हुई थी, जिसकी खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमित के भाई श्रवण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अमित उस शाम खेतों में सिंचाई करने गया था और परिवार को बताया था कि वह रात करीब 9 बजे घर लौट आएगा। जब वह वापस नहीं लौटा, तो श्रवण उसे ढूंढते हुए खेतों में पहुंचा, जहां उसने गांव के सरपंच यशपाल और अन्य ग्रामीणों को एक ट्यूबवेल के पास इकट्ठा देखा। वहां, उसने एक युवक को मोटरसाइकिल के पास खून से लथपथ पड़ा देखा। उसने युवक की पहचान अपने भाई अमित के रूप में की, जिसके पेट में गोली लगी थी।
अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर गन्नौर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के मामले में उसी गांव के रहने वाले मोहित और उसके साथी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। जांचकर्ताओं ने मोहित के पास से एक देसी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। दीपक को मोहित को घटनास्थल से भागने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश थी। बताया जा रहा है कि मोहित इस बात से नाराज था कि अमित गांव की एक महिला से बात कर रहा था, जबकि उसे ऐसा करने से मना किया गया था। इसी बात को लेकर रंजिश रखते हुए मोहित ने कथित तौर पर अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने मोहित को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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