
Ambala अम्बाला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अरविंद कुमार बंसल की कोर्ट ने 2020 में गोली मारकर हत्या किए गए दीपक कुमार की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने खानपुर ब्राह्मणा के रहने वाले हरनीप कुमार उर्फ नीपू को दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ADA आशीष शर्मा ने बताया कि 19 जुलाई, 2020 को खानपुर ब्राह्मणा गांव में दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चचेरे भाई रमेश कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। रमेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह खेतों में घास काट रहा था, जबकि दीपक भी अपने बगल वाले खेत में काम कर रहा था। कुछ देर बाद दीपक सिर पर चारा रखकर खेतों से निकला और थोड़ी देर बाद उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। दीपक के सीने में गोली लगी थी। उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पिस्टल के साथ एक ज़िंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया। ट्रायल के दौरान, आरोपी अमित कुमार की मौत हो गई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई थी। जांच के दौरान, यह पता चला कि फरवरी में, आरोपियों ने दीपक के साथ लड़ाई की थी, और वह झगड़ा सुलझ गया था। कुछ समय बाद, दीपक ने हरनीप को पीटा, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ इस मुद्दे को उठाया। कोर्ट के आदेश में लिखा है, “ऐसा अनुमान लगाया गया था कि आरोपियों ने दीपक को मारने की साजिश रची थी। हालांकि, आखिरी फायरिंग हरनीप ने की थी, जिसके साथ अतुल एक टू-व्हीलर पर था। जबकि विकास और कृष्ण ने दीपक की लोकेशन के बारे में टिप-ऑफ दी थी। जबकि टिंकू और अमित को पिस्टल सप्लाई करने और उसे सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया था।”
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जंग बहादुर सिंह ने बताया कि हरनीप को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।





