हरियाणा

Gurgaon: गुरुग्राम में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

Kavita Yadav
18 Jun 2024 2:04 AM GMT
Gurgaon: गुरुग्राम में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या
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गुरुग्राम Gurgaon: गुरुग्राम में सेक्टर 48 में एक 37 वर्षीय मिनीबस चालक की दिनदहाड़े पीट-पीट कर हत्या murder by beating कर दी गई, मामले से अवगत पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया, उन्होंने कहा कि संदिग्धों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने कहा कि घटना शनिवार शाम करीब 4.30 बजे हुई, जब पीड़ित दीनूराम गौतम जेएमडी मेगापोलिस मॉल के सामने यू-टर्न ले रहा था। पुलिस ने कहा कि यू-टर्न लेते समय गौतम ने गलती से एक मारुति स्विफ्ट को खरोंच दिया, जिससे उसकी एक हेडलाइट टूट गई। कार में सवार चार लोग तुरंत अपने वाहन से बाहर निकले और गौतम की मिनीबस में जबरन घुस गए, जहां उन्होंने कई मिनट तक उसके साथ मारपीट की। गौतम ड्राइविंग सीट से उठ भी नहीं सका, “गुरुग्राम सदर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर अर्जुन देव ने कहा। इसके बाद संदिग्ध भाग गए, लेकिन गौतम बुरी तरह घायल हो गया।'' पुलिस ने बताया कि गौतम को सेक्टर 12 स्थित शिवा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) मयंक गुप्ता ने बताया कि हमले में गौतम को गंभीर Gautam Gambhir अंदरूनी चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि स्विफ्ट कार पर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर था और पुलिस संदिग्धों का पता लगाने के लिए इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उन्होंने कहा, ''उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'' मामले से जुड़े जांचकर्ताओं ने बताया कि गौतम दिल्ली के मंगोलपुरी में रहता था और एक ट्रांसपोर्टर के लिए काम करता था, जिसे वाटिका चौक के पास एक कॉल सेंटर के कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए रखा गया था। मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि ट्रांसपोर्टर ने शाम करीब 6 बजे उनकी मां को फोन करके बताया कि गौतम अस्पताल में भर्ती है। मुकेश ने बताया, ''हम एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब मेरा भाई भर्ती हुआ था, तब वह जीवित था, लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने सीपीआर देकर उसे कई मिनट तक होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और आखिरकार उसे मृत घोषित कर दिया।'' मुकेश की शिकायत पर रविवार को गुरुग्राम सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 302 (हत्या) के तहत संदिग्धों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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