![हरियाणा के पानीपत में मां की सहेली के साथ एक व्यक्ति ने किया दुष्कर्म हरियाणा के पानीपत में मां की सहेली के साथ एक व्यक्ति ने किया दुष्कर्म](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/02/17/1504617-360f428508865l9nerhkui5bb0wkp9qvgdeshgysa3wmf.webp)
पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव सौदापुर निवासी महिला ने बताया कि 20 मार्च 2020 की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी पेंशन लेने जाटल रोड, पीपल वाली गली में गई थी। जब वह पेंशन लेकर वापस अपने घर जा रही थी तो रास्ते में कश्यप कॉलोनी स्थित अपनी सहेली के घर चल गई थी। वहां सहेली का बेटा तरुण पुत्र बलवान व उसका एक साथी बैठा हुआ था। महिला ने तरुण से पूछा कि उसकी मां कहां है तो तरुण ने कहा कि उसकी मां तो बाहर गई हुई है। इसके बाद जब महिला वहां से चलने लगी तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती कमरे में खींच लिया। जब महिला चिल्लाने लगी तो तरुण ने जबरदस्ती महिला को बेड पर गिरा दिया। इसके बाद तरुण ने अपने दोस्त को बाहर पहरे पर खड़ा कर दिया। तरुण ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।
तरुण बाहर खड़े अपने साथी को विजय नाम से आवाज लगा रहा था। दुष्कर्म करने के बाद तरुण ने महिला को धमकी दी की अगर वह इस बारे में किसी को भी बताएगी या कहीं शिकायत देगी तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। इसके बाद विजय पास में पड़े लकड़ी काटने वाले हथियार से महिला को मारने की कोशिश करने लगा तो महिला ने बचाव में शोर मचाना शुरू कर दिया। अगर दोषी जुर्माना भरेगा तो उसमें से 20 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 फरवरी 2022 को वारदात के वक्त घर के बाहर पहरा देने वाले दोषी के आरोपी दोस्त को सबूतों के आभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। मुख्य दोषी को भी आईपीसी की धारा 506 और 34 में बरी किया गया है। उसे सिर्फ दुष्कर्म की धारा के अंर्तगत ही सजा सुनाई गई है।