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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाउसिंग सोसायटी के कामकाज से संबंधित मामले में चंडीगढ़ पुलिस को 'खराब और गैर-पेशेवर' जांच के लिए फटकार लगाए जाने के कुछ दिनों बाद, पुलिस ने एक पुलिस उपाधीक्षक और चार निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ के समक्ष पेश किए गए हलफनामे में यूटी के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि डीएसपी-सह-एसडीपीओ (सबडिविजन साउथ) जसविंदर सिंह से उच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में जांच से संबंधित तथ्यों को छिपाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे जांच की निगरानी करने में उनकी ओर से विफलता के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। हलफनामे में कहा गया है, 'उनसे यह भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों न की जाए।' हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वर्तमान जांच अधिकारी इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर जसबीर सिंह, इंस्पेक्टर जय प्रकाश सिंह और अब इंस्पेक्टर सतिंदर कुमार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले की शुरुआत सेक्टर 49 थाने में 18 जनवरी, 2018 को आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराध के लिए दर्ज एफआईआर से हुई। शिकायतकर्ता गुरमुख सिंह लेहल का प्रतिनिधित्व उनकी बेटी नवजोत लेहल ने हाईकोर्ट में किया।
अग्रिम जमानत लेते हुए, अक्टूबर में न्यायमूर्ति तिवारी की पीठ ने पाया कि इलाक़ा मजिस्ट्रेट ने अभियोजन एजेंसी द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद आगे की जांच का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति तिवारी ने यह भी देखा कि तब से प्रभावी जांच नहीं की गई और केवल शिकायतकर्ता को ही कई बार जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। पीठ ने कहा कि 2018 से मामले की फाइल पर बैठे जांच अधिकारी ने “जल्दबाजी में और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किए बिना” सभी 16 आरोपियों की पुलिस जमानत स्वीकार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिनमें से कुछ विदेश में थे और कभी जांच में शामिल नहीं हुए। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से शिकायतकर्ता को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाया गया और कई मौकों पर जांच में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों को भी संबंधित जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड में नहीं लिया। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि अदालत ने बाद में डीजीपी के हलफनामे के लिए कहा। पीठ ने कहा कि यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जांच पूरी किए बिना जल्दबाजी में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। जांच अधिकारी ने कहा कि जांच के कुछ पहलू अधूरे थे।
लेकिन अदालत में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में इस तथ्य को आसानी से छिपाया गया। “प्रथम दृष्टया, संबंधित अधिकारी जिसने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हलफनामा दिया है, इस अदालत के समक्ष प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा नहीं करने के लिए झूठी गवाही देने का दोषी है। इसके अलावा, पूरी जांच भी घटिया और गैर-पेशेवर प्रतीत होती है," बेंच ने टिप्पणी की थी, जबकि डीजीपी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि दो आरोपियों की अनुपस्थिति में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट कैसे दायर की गई। कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में डीजीपी द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए, जस्टिस तिवारी ने कहा कि रिकॉर्ड में अनियमितताएं, छेड़छाड़, कटिंग, ओवरराइटिंग, रिकॉर्ड में हेरफेर और जालसाजी, दस्तावेजों का निर्माण प्रथम दृष्टया पाया गया, जिसके बाद आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 को एफआईआर में जोड़ा गया। दो और लोगों को आरोपी बनाया गया। दो आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जो विदेश में थे और वर्चुअल मोड के माध्यम से जांच में शामिल हुए थे। बेंच ने जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
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Payal
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