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हरियाणा Haryana : जासूसी के एक और मामले में, नूंह जिले के एक स्थानीय व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में, नूंह पुलिस ने मोहम्मद तारिफ को गिरफ्तार किया, जिस पर पाकिस्तान उच्चायोग से जुड़े लोगों को सैन्य गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। नूंह के कंगारका गांव के निवासी तारिफ को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी गोपनीय सूचनाओं के आधार पर की गई, जिसमें संकेत दिया गया था कि तारिफ लंबे समय से भारतीय सेना की गतिविधियों और रक्षा तैयारियों से संबंधित गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था। वह स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा था। नूंह के डीएसपी (मुख्यालय) हरिंदर कुमार ने कहा, "हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली सूचनाओं के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने पैसे के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। हम आरोपी को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है।" गिरफ्तारी रविवार शाम को तौरू क्षेत्र के बावला गांव के पास हुई।
जैसे ही पुलिस टीम पहुंची, तारिफ ने कथित तौर पर अपने फोन से व्हाट्सएप चैट को डिलीट करने का प्रयास किया। हिरासत में लिए जाने के समय अधिकारियों ने उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए। कथित तौर पर डिवाइस के फोरेंसिक विश्लेषण से सैन्य-संबंधी दृश्य और दस्तावेजों सहित पाकिस्तानी संपर्कों के साथ डिलीट किए गए संदेश, फोटो, वीडियो और चैट का पता चला। तारिफ कथित तौर पर दो अलग-अलग सिम कार्ड का उपयोग करके हैंडलर के साथ नियमित संपर्क में था, जिनमें से एक कथित तौर पर पाकिस्तानी उच्चायोग के एक कर्मचारी को सौंप दिया गया था। पूछताछ के दौरान तारिफ ने दिल्ली में एक उच्चायोग
कर्मचारी आसिफ बलूच को एक सिम कार्ड और संवेदनशील जानकारी देने की बात कबूल की। बदले में, उसे मौद्रिक मुआवजा मिला। बलूच के तबादले के बाद, तारिफ ने एक अन्य उच्चायोग कर्मचारी जफर को सैन्य खुफिया जानकारी देना जारी रखा। मोहम्मद तारिफ और पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलूच और जफर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत सदर तौरू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह गिरफ्तारी राजाका गांव के एक अन्य व्यक्ति अरमान को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए जाने के दो दिन बाद हुई है। बताया जाता है कि वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अन्य कर्मचारी दानिश से जुड़ा हुआ है।
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