
Gurugram गुरुग्राम के सुशांत लोक पुलिस स्टेशन एरिया में एक कार की चपेट में आए मोर की मौत के बाद, अनजान ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम वाइल्डलाइफ इंस्पेक्टर चरण सिंह की शिकायत के मुताबिक, उन्हें शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सेक्टर 42 में DLF द मैगनोलियास क्लब के सामने एक मोर को कार ने टक्कर मार दी थी। वह वाइल्डलाइफ रेंजर रजनेश के साथ मौके पर पहुंचे और सुशांत लोक पुलिस स्टेशन की एक टीम भी आ गई।
पुलिस और जानवरों के डॉक्टर राजेश गोदारा ने नियमों के मुताबिक मौके का मुआयना किया। मोर का पोस्टमॉर्टम भी किया गया। अज्ञात गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में BNS के सेक्शन 281 और वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के सेक्शन 9, 39, और 51 के तहत FIR दर्ज की गई।
जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर सत्यपाल ने कहा, “मौके के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखकर मोर को टक्कर मारने वाली कार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” ध्यान दें कि मोर, जिसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और उन्हें मारना एक गैर-जमानती अपराध है।





