
x
Faridabad फरीदाबाद: पुलिस ने बुधवार को बताया कि चलती कार में 15 साल की एक लड़की के कथित अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
साथ ही, आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले जाँचकर्ताओं ने बताया कि सेक्टर 18 निवासी और फरीदाबाद के एक निजी स्कूल की छात्रा, मुख्य आरोपी, 22 वर्षीय युवक को लगभग दो महीने से जानती थी। पुलिस उपायुक्त (मध्य) उषा देवी के अनुसार, लड़की ने रविवार शाम लगभग 7 बजे एक स्थानीय बाज़ार के पास इस व्यक्ति से मिलने का कार्यक्रम बनाया था। हालाँकि, वह अपने तीन दोस्तों के साथ आया और उसे अपनी कार में एक छोटी सी यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया।
पुलिस ने बताया कि संदिग्ध कथित तौर पर लड़की को उत्तर प्रदेश के वृंदावन ले गए। पुलिस को संदेह है कि यात्रा के दौरान, चलती गाड़ी में बलात्कार से पहले उसे नशीले पदार्थ मिला हुआ पेय दिया गया था। डीसीपी ने कहा, "पीड़िता को संभवतः नशीले पदार्थ मिला हुआ कोई पेय दिया गया था, जिसके बाद कार के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया।" उन्होंने कहा, "अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किस जगह पर हुई। हो सकता है कि यह घटना चलती कार में हुई हो।"
पुलिस के अनुसार, यह दरिंदगी पूरी रात चली और आरोपी ने सोमवार सुबह 3 से 3.30 बजे के बीच लड़की को उसके घर छोड़ दिया। यह अपराध तब प्रकाश में आया जब पीड़िता की बहन, घर लौटने के बाद लड़की की बेसुध और अस्त-व्यस्त हालत देखकर घबरा गई और उसने ओल्ड फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को उसके घर छोड़ने के बाद, मुख्य आरोपी तुरंत लापता हो गया और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। डीसीपी देवी ने कहा कि पीड़िता गंभीर आघात के कारण अभी तक घटना के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाई है। डीसीपी ने आगे कहा, "अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर हो गई और उसे छुट्टी दे दी गई। बयान दर्ज होने के बाद ही हमें पूरी जानकारी मिल पाएगी।"
ओल्ड फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें धारा 123 (अपराध करने के इरादे से ज़हर देकर चोट पहुँचाना), 351(3) (किसी महिला को जान से मारने, गंभीर चोट पहुँचाने या व्यभिचार का आरोप लगाने की धमकी देकर आपराधिक धमकी देना) और 96 (बच्चे की खरीद-फरोख्त) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और 17 (अपराध के लिए उकसाना) शामिल हैं। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सहायक पुलिस आयुक्त संजीव कुमार ने पुष्टि की है कि मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश का है और फिलहाल गिरफ्तारी से बच रहा है। कुमार ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार, जो संदिग्ध की बहन की है, की पहचान हो गई है, लेकिन अभी तक बरामद नहीं हुई है। आरोपी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस की दो टीमें उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।
Tagsफरीदाबादलड़कीअपहरणसामूहिक बलात्कारFaridabadgirlkidnappedgang rapedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





