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Hisar जीवन कुंडू हत्या मामले में आरोपी प्रोमिला को अवैध हिरासत में रखने के आरोपों से जुड़े मामले में 4 अगस्त, 2026 को सीआईए पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में नौ मिनट के अंतराल की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविषेक गर्ग ने हिसार मंडल आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को कैमरा सिस्टम की कार्यप्रणाली और कवरेज, रिकॉर्डिंग में रुकावट और फुटेज के संरक्षण की जांच करने का निर्देश दिया। उन्हें अधिकारियों द्वारा किसी भी लापरवाही की पहचान करने के लिए भी कहा गया है।
अदालत ने 'परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य' मामले में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। पूछताछ 4 अगस्त को शाम 6.20.13 बजे से शाम 6.29.13 बजे के बीच रिकॉर्डिंग अंतराल, छठे कैमरे की स्थिति और क्या सिस्टम ने संबंधित क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से कवर किया है, पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
अधिकारी गायब फुटेज के लिए पुलिस के अलग-अलग स्पष्टीकरणों की भी जांच करेंगे, जिसमें प्रारंभिक स्पष्टीकरण में कथित तौर पर कैमरे की खराबी का हवाला दिया जाएगा और बाद में रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने में विफलता का जिक्र किया जाएगा।
अदालत ने इस बात की जांच करने की मांग की है कि क्या फुटेज को उसके 6 और 7 अगस्त के आदेशों के अनुपालन में संरक्षित किया गया था, और 3 अक्टूबर को कथित तौर पर डेटा भ्रष्टाचार का पता चलने के बाद उसे तुरंत सूचित क्यों नहीं किया गया था। दोनों अधिकारी सीसीटीवी रिकॉर्ड, तकनीकी रिपोर्ट और पत्राचार की मांग कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यदि लापरवाही, कर्तव्य में लापरवाही या गैर-अनुपालन स्थापित होता है, तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए या सिफारिश की जानी चाहिए। उन्हें अगली सुनवाई तक जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला प्रोमिला के एक आवेदन से उपजा है, जो 4 अगस्त को सूर्य नगर निवासी जीवन कुंडू की हत्या पर एचटीएम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर में आरोपी है, जिसे कथित तौर पर 10 से 12 लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला था। प्रोमिला ने आरोप लगाया कि पुलिस उसे और उसकी सास को उनके घर से ले गई लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अदालत में पेश करने में विफल रही। पुलिस का कहना है कि गुस्साई भीड़ की धमकियों के बीच महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उसके वकील ने इस खाते पर सवाल उठाया, यह इंगित करते हुए कि किसी भी दैनिक डायरी प्रविष्टि में स्टेशन पर उनके आगमन या उनकी कथित बाद की रिहाई को दर्ज नहीं किया गया है।
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