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केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण (कैट) की एक खंडपीठ ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में ईएसआईसी अस्पतालों में कार्यरत 82 नर्सिंग अर्दलियों की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।
आदेशपालों ने कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा था कि लगभग चार साल तक सेवा करने के बाद 2021 में समाप्ति आदेश पारित किया गया था, और वह भी कोविड के चरम के दौरान। उन्होंने ईएसआईसी अधिकारियों द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन के अनुसरण में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन्हें 2017 में दो साल के लिए प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया था।
2019 में, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि उनकी सेवाएं क्यों समाप्त नहीं की जाएं क्योंकि उनका अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन में निर्धारित नहीं था। उन्होंने अपना जवाब तो दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अगस्त 2021 में, ईएसआईसी अधिकारियों ने सीसीएस (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5(1) के तहत उन्हें एक महीने का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया।
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Triveni
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