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हरियाणा के चरखी दादरी जिले के पिचोपा कलां ग्राम पंचायत में 7,57,59,500 रुपये का गबन सामने आया है. बीडीपीओ की शिकायत पर बाढड़ा थाना पुलिस ने इस संबंध में निवर्तमान महिला सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ सोमवार को रिपोर्ट दर्ज की है. आरोपियों पर सरकार की ओर से निर्धारित रॉयल्टी राशि को कम कर ग्राम पंचायत को नुकसान और माइनिंग कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है. इस संबंध में 2018 में प्रशासन के पास शिकायत पहुंची थी. चार साल बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
बता दें कि वर्ष 2018 में पिचोपा कलां निवासी सुमेर ठेकेदार ने जिला प्रशासन को एक शिकायत दी थी. इसमें बताया गया था कि माइनिंग कार्य के लिए कंपनी ग्राम पंचायत को 10 प्रतिशत रॉयल्टी राशि के रूप में देती है, लेकिन पिचोपा कलां की तत्कालीन सरपंच खजानी देवी और ग्राम सचिव चमनप्रकाश ने दस की बजाय माइनिंग कंपनी से एक प्रतिशत रॉयल्टी राशि में करार कर लिया. वर्ष 2018 में दो वर्ष के लिए यह करार हुआ था. करार राशि महज 96 लाख रुपये तय की गई. नियमानुसार यह राशि आठ करोड़ रुपये से अधिक बनती थी.
वहीं, शिकायतकर्ता सुमेर की करीब नौ माह पहले मौत हो गई और उनके बाद बेटे सुनील कुमार ने गबन मामले में कार्रवाई करवाने के प्रयास जारी रखे. डीसी ने मामले में दिसंबर 2020 में एडीसी की ओर से की गई जांच का हवाला देते हुए पंचायत विभाग अधिकारियों को दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए थे. इसके बाद बीडीपीओ ने इसकी शिकायत अटेला कलां चौकी में दी और पुलिस ने अब इस संबंध में निवर्तमान महिला सरपंच खजानी देवी और ग्राम सचिव चमन प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
वहीं, सूत्रों के अनुसार आरोपी निवर्तमान सरपंच को छह साल के लिए निष्काषित भी किया जा चुका है. डीएसपी देशराज दहिया ने बताया कि बीडीपीओ की शिकायत में इस संबंध में पुलिस ने पिचोपा कलां की निवर्तमान सरपंच खजानी देवी और ग्राम सचिव चमन प्रकाश के खिलाफ धारा 409 व 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है. जल्द ही अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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