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अन्य आरोपों में आरोपी 64 लोगों को बरी कर दिया है।
फतेहाबाद जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में जाट समुदाय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने और अन्य आरोपों में आरोपी 64 लोगों को बरी कर दिया है।
फतेहाबाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 147, 149, 283, 341, 427 और 120 बी के तहत आरोपों का सामना कर रहे 64 लोगों को बरी कर दिया। उन पर 18 फरवरी, 2016 को फतेहाबाद जिले के भूना थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने धनी गोपाल गांव में राजमार्ग पर पेड़ों को काटकर सिरसा-चंडीगढ़ राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। अधिवक्ता राजकुमार गोदारा ने कहा कि सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।
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Triveni
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