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Kaithal कैथल की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने डीग गाँव में ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर हुए झगड़े से जुड़े 2022 के हत्या और मारपीट के मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें से छह दोषियों को हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।
एडिशनल सेशंस जज डॉ. नंदिता कौशिक ने अंकित की हत्या के मामले में IPC की धारा 302 के तहत धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव, कंवरभान और अमित को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही, हर एक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया; यह रकम मृतक के परिवार को मुआवज़े के तौर पर दी जाएगी।
कोर्ट ने मारपीट के इसी मामले से जुड़े जगदेव, विकास और सुल्तान को भी दोषी ठहराया। उन्हें IPC की धारा 326 और 307 के तहत पाँच साल की सज़ा सुनाई गई और हर एक पर 71,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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