x
एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस मामले में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज स्थित किशन बीज और कीटनाशक भंडार के मालिक पवन कुमार सिंह को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, मुंबई ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत वकील रवि इंदर सिंह के माध्यम से दायर की थी। शिकायत में, कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि आरोपी कीटनाशकों का वितरक था। उन्होंने कीटनाशकों की खरीद के लिए कंपनी से संपर्क किया था और उन्हें कीटनाशकों की आपूर्ति की गई थी। उन्होंने कंपनी को 3 लाख रुपये का चेक जारी किया, जिसे संबंधित बैंक ने खाते में "अपर्याप्त धनराशि" कहकर अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने खाली सुरक्षा जांच का दुरुपयोग किया और शिकायतकर्ता कंपनी को कुछ भी बकाया नहीं था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
Tagsचेक बाउंस मामलेव्यक्ति6 माह की सश्रम कारावासcheck bounce caseperson6 months rigorous imprisonmentBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story