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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पूर्व भाजपा नेता और सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सुखबीर खटाना हत्याकांड में पाँच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने इस मामले में कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार, 1 सितंबर 2022 को रिठौज गाँव निवासी सुखबीर की हथियारबंद हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सदर बाजार के पास गुरुद्वारा रोड स्थित एक शोरूम में कपड़े खरीद रहा था। मृतक के बेटे अनुराग की शिकायत पर उसके रिश्तेदार चमन और उसके साथियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बाद में मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया। सुखबीर के साले चमन, रोहतास खटाना के भाई जोगिंदर और गैंगस्टर विक्रम सिंह समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व भाजपा नेता सोहना नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद पर रह चुके थे। उनकी पत्नी पुष्पा अब जिला परिषद के वार्ड 2 से पार्षद हैं। पुष्पा, चमन की बहन हैं, जो अपनी शादी के कारण सुखबीर से रंजिश रखता था।
लगभग तीन साल तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने सोमवार को 20 में से पाँच आरोपियों - चमन, योगेश, दीपक, अरुण और राहुल - को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चमन, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, ने 2015 में पपला के गिरोह के लिए काम करना शुरू किया था।
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