
2017 के एक मर्डर केस में सोमवार को कैथल की एडिशनल सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने पडला गांव में एक युवक की हत्या और दूसरे की हत्या की कोशिश के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
यह मामला मार्च 2017 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें डिल्लोवाली गांव के रहने वाले प्रदीप की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका दोस्त मोहित घायल हो गया था।
यह केस कैथल के सदर पुलिस स्टेशन में पडला गांव के रहने वाले देवेंद्र उर्फ बाइंडर, मनी राम, श्री भगवान, सुभाष और संजीव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 148, 149, 302, 323, 342, 365 और 307 के तहत दर्ज किया गया था। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) कुलदीप गर्ग ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कोर्ट ने हर दोषी पर 2.42 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। गर्ग ने कहा कि जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।





