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पानीपत। पानीपत जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि दोषी अगस्त 2019 में वह रेलवे रोड के पास फुटपाथ से सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था। दोषी नंद किशोर को 20 साल की सजा के साथ-साथ 75 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
मासूम पीड़िता के पिता 21 अगस्त 2019 को बताया था कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसकी एक बेटी तीन साल की है। वह तीन दिन पहले ही काम की तलाश में पत्नी और बेटी के साथ यूपी से पानीपत आया था। यहां किराए का कमरा न मिलने की वजह रेलवे रोड पर फुटपाथ पर किताबों की दुकान के सामने पत्नी और बच्ची के साथ रहने लगा। मध्य रात्रि करीब 3 बजे उसकी आंख खुली तो देखा कि बच्ची वहां नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया और इसके बाद बच्ची की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान बच्ची रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर बैठ कर रोती हुई मिली। मां ने बच्ची को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से रक्त रिसाव हो रहा था। वहीं पुलिस ने मौके से सीसीटीवी खंगाल कर आरोपी की तलाश शुरू की। जिसे बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया था।

Admin4
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